| 1. | इंकार पर लगेगा अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण
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| 2. | अत्यावश्यक सेवा अधिनियम (एस्मा) पहले से लागू है।
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| 3. | पंचायतों-नगरीय निकायों में शिक्षा कार्य अत्यावश्यक सेवा कार्य करने से
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| 4. | काम में मनाही पड़ेगी भारी, अत्यावश्यक सेवा का बंदोबस्त, होगी कानूनी कार्रवाई
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| 5. | राज्य सरकार का ताजा निर्देश अत्यावश्यक सेवा के फैसले को असल में ज़ामा पहनाने के मकसद पर टिका है।
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| 6. | पंचायतों-नगरीय निकायों में शिक्षा कार्य अत्यावश्यक सेवा कार्य करने से इंकार पर लगेगा अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम
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| 7. | पंचायतों-नगरीय निकायों में शिक्षा कार्य अत्यावश्यक सेवा कार्य करने से इंकार पर लगेगा अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम
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| 8. | राज्य शासन ने यह कदम मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए उठाया है।
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| 9. | इसीलिए लापरवाह और गैरजिम्मेदार अमले पर मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण और विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के तहत कार्रवाई का मन बना लिया गया है।
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| 10. | अत्यावश्यक सेवा अधिनियम (एस्मा) लागू होने के बाद भी आशा समेत करीब अस्सी हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं।
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